हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Insurance Income Tax Benefit kya hai में अच्छी जानकारी मिला होगा । क्योके Insurance आपको आपके Insurance Premier पर Income tax saving में हेल्प करता है । जिसके चलते आप अपने निजी फायदे के साथ साथ Income tax में भी छूट पा सकते है। आप अपने सवाल या सुझाव नीच कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए Social media पर फॉलो करे। धन्यावाद।

[Tax Benefits] Income Tax Benefit on Life Insurance and Health Insurance Income Tax Benefit kya hai

Insurance Income Tax Benefit kya hai :- हेलो दोस्तों, अगर आप Insurance Policy Tax Save के लिए Buy करना चाहते हैं तो आज के तारीख में आपको कई प्रकार के Insurance Policies मिल जाएंगे। जिससे आप अगर खरीदते हैं तो आपको एक निश्चित अवधि के अंतर्गत Income tax Rebate मिलेगी। इसलिए आपके Insurance Tax benefit नाम का शब्द आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। आखिर में Insurance के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्टिकल को आखिर तक पढ़ेंगे आइए जाने-

जीवन बीमा योजना के लिए भुगतान किए गए सभी प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (IC Markets शिक्षा अनुभाग सी) के तहत कटौती के लिए पात्र हैं। कटौती योग्य के रूप में दावा की जाने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये है। पॉलिसीधारक/नामित व्यक्ति को भुगतान किए IC Markets शिक्षा अनुभाग गए लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10डी) के तहत कर-मुक्त हैं।

Life Insurance Tax Benefits in Hindi

ITR Section 80C : पूरे जीवन, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसी जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम – Income Tax IC Markets शिक्षा अनुभाग Act, 1961 Section 80C के तहत कर कटौती के लिए योग्य हैं। अधिकतम कटौती जो हो सकती 1,50,000 छूट इनकम टैक्स के द्वारा दी जाएगी।

ITR Section 80D:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा Health Insurance Policy के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए किया जा सकता है। धारा 80डी के तहत ₹5000 की आपको छूट इनकम टैक्स के द्वारा मिल सकती है I सही बात है IC Markets शिक्षा अनुभाग कि इसका लाभ ऐसे लोगों को दिया जाएगा , अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए किया जा सकता है। धारा 80डी के तहत दावा की जा सकने वाली कुल कटौती इस प्रकार है:

Conditions For Claiming Tax Benefits on Life Insurance and Health Insurance Policies

  • यद्यपि आप Health Insurance Premium का भुगतान नकद में कर सकते हैं, आप कर लाभों का लाभ IC Markets शिक्षा अनुभाग नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आयकर नियम नकद में भुगतान किए गए प्रीमियम पर करों की कटौती की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अलग-अलग कर लाभों का आनंद लेने के लिए चेक, ऑनलाइन बैंकिंग, मनी ऑर्डर या क्रेडिट कार्ड IC Markets शिक्षा अनुभाग द्वारा अपने प्रीमियम का भुगतान करना चुनें। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए नकद भुगतान Section 80D के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं।
  • Section 80 C के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए, सुनिश्चित करें कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रीमियम सुरक्षा जमा के 10% से अधिक नहीं है। यदि आप इस संख्या से अधिक हैं, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप जिन लाभों का दावा कर सकते हैं, वे सुरक्षा जमा के 10% तक सीमित होंगे। धारा 10 (10d) के मामले में, कर छूट बीमित राशि के 10% से अधिक प्रीमियम के अधीन नहीं है।
  • धारा 80सी और धारा 80डी कर कटौती का दावा केवल उन वर्षों के लिए किया जा सकता है जिनमें आपने प्रीमियम का भुगतान किया था। यदि आप एकल जीवन बीमा पॉलिसी चुनते हैं, तो आप धारा 80सी के तहत कर लाभ का दावा वर्ष में केवल एक बार कर सकते हैं, जिस वर्ष आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे।

[Tax Benefits] Income Tax Benefit on Life Insurance and Health Insurance Income Tax Benefit kya hai

Insurance Income Tax Benefit kya hai :- हेलो दोस्तों, अगर आप Insurance Policy Tax Save के लिए Buy करना चाहते हैं तो आज के तारीख में आपको कई प्रकार के Insurance Policies मिल जाएंगे। जिससे आप अगर खरीदते हैं तो आपको एक निश्चित अवधि के अंतर्गत Income tax Rebate मिलेगी। इसलिए आपके Insurance Tax benefit नाम का शब्द आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। आखिर में Insurance के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्टिकल को आखिर तक पढ़ेंगे आइए जाने-

जीवन बीमा योजना के लिए भुगतान किए गए सभी प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (सी) के तहत कटौती के लिए पात्र हैं। कटौती योग्य के रूप में दावा की जाने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये है। पॉलिसीधारक/नामित व्यक्ति को भुगतान किए गए लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (IC Markets शिक्षा अनुभाग 10डी) के तहत कर-मुक्त हैं।

Life Insurance Tax Benefits in Hindi

ITR Section 80C : पूरे जीवन, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसी जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम – Income Tax Act, 1961 Section 80C के तहत कर कटौती के IC Markets शिक्षा अनुभाग लिए योग्य हैं। अधिकतम कटौती जो हो सकती 1,50,000 छूट इनकम टैक्स के द्वारा दी जाएगी।

ITR Section 80D:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा Health Insurance Policy के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए किया जा सकता है। धारा 80डी के तहत ₹5000 की आपको छूट इनकम टैक्स के द्वारा मिल सकती है I सही बात है कि इसका लाभ ऐसे लोगों को दिया जाएगा , अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए किया जा सकता है। धारा 80डी के तहत दावा की जा सकने वाली कुल कटौती इस प्रकार है:

Conditions For Claiming Tax Benefits on Life Insurance and Health Insurance Policies

  • यद्यपि आप Health Insurance Premium का भुगतान नकद में कर सकते हैं, आप कर लाभों का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आयकर नियम नकद में भुगतान किए गए प्रीमियम पर करों की कटौती की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए, यह IC Markets शिक्षा अनुभाग अनुशंसा की जाती है कि आप अलग-अलग कर लाभों का आनंद लेने के लिए चेक, ऑनलाइन बैंकिंग, मनी ऑर्डर या क्रेडिट कार्ड द्वारा अपने प्रीमियम का भुगतान करना चुनें। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए नकद भुगतान Section 80D के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं।
  • Section 80 C के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए, सुनिश्चित करें कि वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रीमियम सुरक्षा जमा के 10% से अधिक नहीं है। यदि आप इस संख्या से अधिक हैं, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप जिन लाभों का दावा कर सकते हैं, वे सुरक्षा जमा के 10% तक सीमित होंगे। धारा 10 (10d) के मामले में, कर छूट बीमित राशि के 10% से अधिक प्रीमियम IC Markets शिक्षा अनुभाग के अधीन नहीं है।
  • धारा 80सी और धारा 80डी कर कटौती का दावा केवल उन वर्षों के लिए किया जा सकता है जिनमें आपने प्रीमियम का भुगतान किया था। यदि आप एकल जीवन बीमा पॉलिसी चुनते हैं, तो आप धारा 80सी के तहत कर लाभ का दावा वर्ष में केवल एक बार कर सकते हैं, जिस वर्ष आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे।

IC Markets शिक्षा अनुभाग

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This section contains 1 Matrix Match type question, which has 2 Columns (Column I and Column II). Column I has four entries (A), (B), (C) and (D), Column II has four entries (P), (Q), (R) and (S). Match the entries in Column I with the entries in Column II. Each entry in Column I may match with one or more entries in Column II.

इस खण्ड में 1 मैट्रिक्स मिलान प्रकार का प्रश्न है, जिसमें 2 कॉलम (कॉलम I तथा कॉलम II) हैं। कॉलम I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं, कॉलम II में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) तथा (S) हैं। कॉलम I में दी गयी प्रविष्टियों का मिलान कॉलम II में दी गयी प्रविष्टियों के साथ कीजिए। कॉलम I में दी गयी प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान कॉलम II में दी गयी एक या अधिक प्रविष्टियों के साथ हो सकता है।

IC Markets शिक्षा अनुभाग

This section contains 1 Matrix Match type question, which has 2 Columns (Column I and Column II). Column I has four entries (A), (B), (C) and (D), Column II has four entries (P), (Q), (R) and (S). Match the entries in Column I with the entries in Column II. Each entry in Column I may match with one or more entries in Column II.

इस खण्ड में 1 मैट्रिक्स मिलान प्रकार का प्रश्न है, जिसमें 2 कॉलम (कॉलम I तथा कॉलम II) हैं। कॉलम I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं, कॉलम II में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) तथा (S) हैं। कॉलम I में दी गयी प्रविष्टियों का मिलान कॉलम II में दी गयी प्रविष्टियों के IC Markets शिक्षा अनुभाग साथ कीजिए। कॉलम I में दी गयी प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान कॉलम II में दी गयी एक या अधिक प्रविष्टियों के साथ हो सकता है।

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